Breaking News: दशहरे को लेकर खरगोन शहर में धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

हर्षराज गुप्ता, खरगोन। दशहरे के मद्देनजर मध्य प्रदेश के शहर खरगोन में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

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अपर कलेक्टर जेएस बघेल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शहर में धारा 144 का आदेश जारी किया। आदेश में अपर कलेक्टर ने 10 अप्रैल की हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शहर संवेदनशील है. छोटी-छोटी बातों से तनाव बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शांति बनी रहे, यह आदेश जारी किया गया है.

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अपर कलेक्टर ने यह भी कहा कि आदेश की समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को संगठन से अनुमति लेनी होगी. उत्तेजक लिनन बैनर लगाना प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में ऐसी सामग्री को पोस्ट या प्रचारित करना भी प्रतिबंधित है। शोर अधिनियम के तहत, बिना अनुमति के ऑडियो एम्पलीफायर के उपयोग की अनुमति नहीं है।

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आपको बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस पर एक खास समुदाय के लोगों ने पथराव किया था. इस घटना के बाद काफी बवाल हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है।

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