CG NEWS : सरकारी कार्यों में लापरवाही, दो पंचायत सचिव और तीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। सरकारी कार्यों में लापरवाही के आरोप में तीन ग्रामीण विस्तार अधिकारी और दो पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ आचार संहिता के अनुसार, ग्रामीण विस्तार अधिकारी पंकज तिवारी, मरवाही विकास खंड, मनमोहन पैकरा पेंड्रा विकासखंड, वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन और बिक्री में लापरवाही के लिए गो खाद की बिक्री, प्रगति किसानों के ई-केवाईसी कार्य का खराब प्रदर्शन गौरेला विकास खंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राजेश पोर्ते द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं ग्राम पंचायत बेलपत एवं ग्राम पंचायत दुगरा के पंचायत सचिवों को भी कार्य में अनुशासनहीनता एवं लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत जिला परियोजना प्रबंधक (DRDA) की रिपोर्ट के आधार पर सचिव जयलाल पैकरा, ग्राम पंचायत बेलपत को सीईओ जनपद पंचायत गौरेला द्वारा निलंबित कर दिया गया है. मंत्री जयलाल पैकरा को महत्वपूर्ण पंचायत योजनाओं में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया था और समीक्षा बैठक से बार-बार अनुपस्थित थे और उन्हें ग्राम पंचायत और पंचायत बेलपत में काम की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. वे निर्धारित निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

कवर सचिव रविचंद ग्राम पंचायत डूंगरा जनपद पंचायत गौरेला को विभागीय कार्य के भारी प्रभाव के कारण पिछले एक साल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित कर दिया गया है. इन दोनों सचिवों को आवेदन नियमावली के नियम 3(1)(iii) के विपरीत पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम, 1999 के नियम 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से निलंबित कर दिया गया है। सेवा परीक्षण छत्तीसगढ़ पंचायत, 1998 कवर रविचंद करेंगे नियमों के तहत निर्वाह भत्ता के लिए पात्र हो।

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