CG NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी में बनी 4 दुकानों को खाली करने का दिया निर्देश, देखें आदेश की कॉपी…

रायपुर। निदेशक मंडल वक्फ की संपत्ति को अभेद्य बनाने में सफल रहा। इस मामले में न केवल बिलासपुर उच्च न्यायालय बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्फ की संपत्ति के अतिक्रमणकारियों को अवधि के भीतर स्वामित्व स्थानांतरित करने और स्वामित्व वक्फ संगठन को सौंपने का आदेश दिया।

आपको बता दें कि जामा मस्जिद आयोग डोंगरगढ़ की वक्फ संपत्ति (4 स्टोर) पर पिछले 28 साल से जनरैल सिंह कक्कड़ का मालिकाना हक है. वक्फ बोर्ड में दर्ज वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा खाली मामला। वक्फ परिषद ने वक्फ संपत्ति के स्वामित्व को हटाने और इसे वक्फ फाउंडेशन को सौंपने का आदेश जारी किया। उस संबंध में वक्फ कोर्ट ने भी इस आदेश की वैधता की पुष्टि की और इसी तरह के आदेश पारित किए। वहीं, यह मामला अभी बिलासपुर के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

साथ ही न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने इस मामले में निदेशक मंडल और न्यायालय के आदेश को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कब्जेदार को 45 दिन के भीतर दुकान खाली कर जामा मस्जिद आयोग डोंगरगढ़ को सौंपने का आदेश दिया गया. वादी जनरैल सिंह कक्कड़ ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है। इस याचिका पर विचार करते हुए डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए समय सीमा के भीतर वक्फ संपत्ति के अवैध कब्जे को खत्म करने और इसे वक्फ संगठन को सौंपने का कड़ा आदेश दिया. साथ ही हाल के दिनों में बकाया किराए का भुगतान करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

आदेश की प्रति देखें-

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